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पटना. पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को सहारा केस को लेकर सुनवाई हो सकती है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा (Subrata Roy Sahara) बुधवार को पटना पहुंचे थे. मगर उन्होंने यहां किसी से कोई मुलाकात नहीं की. बीते 27 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने देश के जानेमाने उद्योगपति सुब्रत राय सहारा को 11 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. लेकिन बुधवार को सहारा मामले पर सुनवाई नहीं हुई. अब इस केस पर गुरुवार 12 मई को सुनवाई होने की संभावना है.
बता दें कि न्यायधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सहारा समूह को 27 अप्रैल तक का वक्त देते हुए पूछा था कि कंपनी यह बताए कि जनता का पैसा कब तक लौटाया जाएगा. दरअसल कंपनी ने विभिन्न स्कीम में लाखों उपभोक्ताओं से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाए थे और अवधि पूरी होने के बाद भी रकम नहीं लौटाई गई. इसको लेकर 2,000 से ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी.
बता दें कि 27 अप्रैल से पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सहारा समूह को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के अलग-अलग स्कीमों में निवेशकों के द्वारा जमा किया गया है, उसे किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा. निवेशक कई वर्षों से सहारा में अपने पैसे फंसे होने के कारण परेशान हैं. लोगों के करोड़ों रुपए है फंसे
वहीं, 27 अप्रैल को हुई सुनवाई में सहारा की ओर से वकील उमेश प्रसाद सिंह ने हाईकोर्ट को बताया था कि सहारा ने ग्राहकों को पैसा लौटाने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं. लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को नामंजूर करते हुए उक्त आदेश दिया. हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मामले में उचित आदेश जारी करेगा. जिससे निवेशकों को उनके रुपए मिल सकें.
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पहले प्रकाशित : 11 मई 2022, 23:51 IST
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