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बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी तभी आरोपी ने उसे चाइनीज फास्ट फूड देने का झांसा देकर उसके साथ मारपीट की
BHABUA: बिहार की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
मार्च 2018 में, लड़की स्कूल से घर लौट रही थी, जब 31 वर्षीय दोषी राजेश साह ने उसे चीनी फास्ट फूड देने का झांसा दिया और उसके साथ मारपीट की। विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडे ने कहा कि लड़की की मां के बयान के आधार पर साह पर भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
छठे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार मिश्रा ने भी थप्पड़ मारा ₹साह पर 5000 का जुर्माना उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ₹लड़की को 50 हजार का मुआवजा
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