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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
द्वारा प्रकाशित: सुरेंद्र जोशी
अपडेट किया गया शुक्र, 01 अप्रैल 2022 01:24 अपराह्न IST
सार
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के समक्ष आज पेशी होना थी, लेकिन वे नहीं आए, इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी। अब 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसके पहले भी तीन बार अलग-अलग कारणें से सुनवाई टल चुकी है।
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विस्तार
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के समक्ष आज पेशी होना थी, लेकिन वे नहीं आए, इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी। अब 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसके पहले भी दो बार अलग-अलग कारणें से सुनवाई टल चुकी है। लालू यादव 14 फरवरी से जेल में हैं। उन्हें डोरंडा कोषालय से जुड़े चारा घोटाला मामले में पांच साल की कैद व 60 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उनकी खराब सेहत के कारण रांची जेल से उन्हें पहले रिम्स में भर्ती किया गया। पिछले सप्ताह उन्हें एम्स लाया गया।
लालू यादव ने इस सजा को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 4 मार्च को याचिका में त्रुटियों की वजह से इसे दोबारा दाखिल करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद 11 मार्च की सुनवाई में सजा सुनाने वाली सीबीआई कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवाया गया। इसी दिन सीबीआई से जवाब मांगा गया। शुक्रवार 1 अप्रैल को जज हाजिर नहीं होने से सुनवाई टल गई।
झारखंड के डोरंडा कोषालय से जुड़ा चारा घोटाला 139.35 करोड़ का है। कोषालय से अवैध रूप से पैसा निकाला गया। मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 40 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। चार घोटाले के चार अन्य मामलों में भी लालू यादव को पूर्व में सजा सुनाई जा चुकी है। उन मामलों में वह फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर हैं।
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