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पटना:
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की पुलिस ने बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे नीरज कुमार उर्फ बबलू और उनके छह समर्थकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। रविवार को बबलू और उसके समर्थकों ने बगीचे में क्रिकेट खेल रहे बच्चों के एक समूह को डराने के लिए कथित गोलीबारी के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की। नारायण प्रसाद नौतन से बीजेपी के विधायक हैं। पश्चिम चंपारण के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने सोमवार को बताया कि मंत्री के भाई हरेंद्र प्रसाद और उनके भतीजे विजय साह को भी नमजद किया गया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया कोईरी टोला गांव की है
एसपी ने कहा कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि बबलू और उनके समर्थक गांव के एक बागीच में पहुंचे और जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। बबलू और उसके समर्थकों ने इस जगह को खाली करने को कहा। इसके बाद बच्चों ने इसका विरोध किया। शिकायत कर्ता का आरोप है कि बबलू ने उनमें से कुछ बच्चों की पिटाई कर दी। यह भी आरोप लगाया कि बबलू ने बच्चों को डराने के लिए हवा में गोलियां भी चलाईं।
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की पुलिस ने बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे नीरज कुमार उर्फ बबलू और उनके छह समर्थकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। रविवार को बबलू और उसके समर्थकों ने बगीचे में क्रिकेट खेल रहे बच्चों के एक समूह को डराने के लिए कथित गोलीबारी के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की। नारायण प्रसाद नौतन से बीजेपी के विधायक हैं। पश्चिम चंपारण के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने सोमवार को बताया कि मंत्री के भाई हरेंद्र प्रसाद और उनके भतीजे विजय साह को भी नमजद किया गया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया कोईरी टोला गांव की है
एसपी ने कहा कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि बबलू और उनके समर्थक गांव के एक बागीच में पहुंचे और जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। बबलू और उसके समर्थकों ने इस जगह को खाली करने को कहा। इसके बाद बच्चों ने इसका विरोध किया। शिकायत कर्ता का आरोप है कि बबलू ने उनमें से कुछ बच्चों की पिटाई कर दी। यह भी आरोप लगाया कि बबलू ने बच्चों को डराने के लिए हवा में गोलियां भी चलाईं।
पुलिस ने बताया कि मंत्री के बेटे द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहन को जब्त कर लिया है। बबलू की लाइसेंसी राइफल और पिस्तौल जिसे वह बाग में ले गया था, उसे भी आगे की जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुफस्सिल पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 307 और आर्म्स एक्ट 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है
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