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बिहार: मुंगेर में 22 एके 47 मिलने के मामले में कोर्ट का फैसला, दो दोषियों को 10 साल की सजा

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बिहार: मुंगेर में 22 एके 47 मिलने के मामले में कोर्ट का फैसला, दो दोषियों को 10 साल की सजा

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेर

द्वारा प्रकाशित: अमित मंडल
अपडेट किया गया सोम, 23 मई 2022 03:47 PM IST

सार

इससे पहले 18 मई को कोतवाली थाना में दर्ज कांड संख्या 555/18 में अदालत में चल रहे सत्र वाद संख्या 172/21 में 12 आरोपियों की सजा पर सुनवाई हुई थी।

प्रतीकात्मक

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– फोटो : social media

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विस्तार

बिहार के मुंगेर में 22 एके 47 मिलने के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को 10-10 साल की कारावास और 2-2 हजार रुपए का आर्थिक दंड सुनाया गया है। इस मामले में दर्ज हुए अन्य 7 मामलों में सुनवाई चल रही है। अदालत का ये फैसला चार साल बाद आया है।

इससे पहले 18 मई को कोतवाली थाना में दर्ज कांड संख्या 555/18 में अदालत में चल रहे सत्र वाद संख्या 172/21 में 12 आरोपियों की सजा पर सुनवाई हुई थी। इसमें दो आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में इस केस से रिहा कर दिया गया।

हालांकि, रिहा किए गए आरोपी फिलहाल जेल में ही रहने का आदेश दिया गया था, क्योंकि एके 47 मामले में दर्ज कुल आठ मामलों में से सात में इन सभी आरोपियों के नाम शामिल हैं। दोषियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर अगली तारीख में सुनवाई का फैसला अदालत ने सुनाया।

अदालत ने कोतवाली कांड संख्या 555/18 में सुनवाई करते हुए 12 अभियुक्तों के खिलाफ अंतिम सुनवाई करते हुए अभियुक्त कमेला रोड दिलावरपुर निवासी मोहम्मद इरशाद अहमद और सफदलपुर बेगूसराय निवासी सत्यम कुमार यादव को दोषी करार दिया गया है। दोनों आरोपियों को सजा के बिंदु पर अगली तारीख को सुनवाई होगी। वहीं साक्ष्य के अभाव में सात महिलाओं सहित 10 आरोपियों को रिहा कर दिया गया।

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