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पुलिस मुख्यालय के एडीजी जे एस गंगवार ने बताया कि इसका लाभ गंभीर रोग से ग्रसित पुलिसकर्मियों के अलावा इमरजेंसी के तहत इलाज कराने में भी हो सकेगा। पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के अलावा उनके आश्रितों के इलाज के लिए भी ब्याजरहित राशि दी जाएगी।
छह माह के लिए मिलेगी राशि
एडीजी ने बताया कि पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के लिए चिकित्सीय सहायता राशि का पहले से प्रावधान है। इसकी राशि भी हाल में दोगुनी की गई है, मगर इस राशि के लिए कई स्तर से अनुमति लेनी होती है। इसमें कुछ समय लगता है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए तत्काल तीन लाख तक की राशि ब्याजमुक्त देने का प्रावधान किया है। इस राशि को छह महीने के लिए दिया जाएगा। बात में चिकित्सीय सहायता राशि मिलने पर समायोजित कर लिया जाएगा। अगर प्रतिपूर्ति की राशि अधिक होती है तो शेष राशि किस्तों के रूप में काट ली जाएगी।
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पुलिसकर्मियाें और उनके आश्रितों को कल्याण कोष से 43 रोगों के लिए मिलने वाली चिकित्सा अनुदान राशि को भी दोगुना कर दिया गया है। पिछले माह ही केंद्रीय प्रशासी समिति की बैठक में इसका निर्णय हुआ था।
इन गंभीर रोगों में भी मिलेगी ऋण सहायता
इसके तहत कैंसर, ओपन हर्ट सर्जरी, किडनी प्रत्यारोपण और ब्रेन आपरेशन के लिए 50 हजार की अनुदान राशि को बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है। इसके अलावा बिहार पुलिस शिक्षा कोष से आश्रितों की शिक्षा के लिए मिलने वाली अनुदान राशि भी दोगुनी की गई है। (पटना से रंजीत विशाल की रिपोर्ट)
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