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पटना. बिहार में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए पक्का मकान बनेगा. इसके साथ-साथ अतिक्रमण हटाने के 15 दिन पहले नगर निगम को नोटिस देना होगा. राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए बिहार सरकार ये नई नीति बना रही है. इसके लिए सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 को विधानसभा से पारित कराया है. उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव ने सदन में इसकी जानकारी दी.
तेजस्वी यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पटना में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए सरकार ने सर्वे कराया है. पटना में 48 हजार लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं. इन लोगों के लिए सरकार जल्द ही नियम लाने जा रही है. सरकार झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को स्थाई आवास की व्यवस्था सरकार करेगी. उन्होंने बताया कि सरकार अतिक्रमण को हटायेगी भी और झुग्गी-झोपड़ी वालों को स्थाई आवास की भी व्यवस्था करेगी. तेजस्वी यादव ने कहा कि सड़क किनारे अवैध रूप से बसे लोगों के आशियाने को उजाड़ने से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा. इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जायेगी.
इस दौरान पहले झुग्गी झोपड़ी बना कर रहने वाले से पूरी जानकारी ली जाएगी. देखा जायेगा वो कब से रह रहे हैं और उनकी क्या समस्या है. उन्हें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है कि नहीं. ये सब देखने के बाद अनापत्ति मिलने पर हो नगर निगम कार्रवाई करेगी. तेजस्वी यादव ने कहा कि अब शहर अतिक्रमण मुक्त भी होगा और जो लोग सड़कों के किनारे बसे हैं उन्हें दूसरे जगह बसाया भी जायेगा. उन्होंने कहा कि इस विधेयक से नगर पालिका को और अधिकार प्राप्त होंगे.
आपके शहर से (पटना)
तेजस्वी यादव ने कहा कि नगर आवास विभाग की समीक्षा में फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों को लेकर सबसे पहले समीक्षा की है. उनके लिये हम लोग योजना भी लाएंगे. डिप्टी सीएम ने कहा कि हम जब विपक्ष में थे तब भी उन लोगों की समस्या को लेकर हम लोग आवाज उठाते थे. झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को सरकार पक्का मकान देगी, साथ ही बेघरों को घर देने की योजना सरकार बना रही है. यह नीति पटना समेत पूरे बिहार में लागू होगी.
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प्रथम प्रकाशित : 15 दिसंबर, 2022, 19:08 IST
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