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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
द्वारा प्रकाशित: विजय पुंडीर
अपडेट किया गया सोम, 23 मई 2022 09:58 PM IST
सार
जिम ट्रेनर के वकील द्विवेदी सुरेंद्र ने बताया कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की डबल बेंच ने खुशबू सिंह को मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता मानते हुए नियमित जमानत याचिका को खारीज कर दिया।
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विस्तार
पटना के जिम ट्रेनर गोलीकांड मामले में जेल में बंद खुसबू सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। खुशबू सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नियमित जमानत के लिए अपील दायर की थी। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुशबू सिंह को झटका देते हुए नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया।
जिम ट्रेनर के वकील द्विवेदी सुरेंद्र ने बताया कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की डबल बेंच ने खुशबू सिंह को मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता मानते हुए नियमित जमानत याचिका को खारीज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट के आदेश में कोई त्रुटि नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने नियमित जमानत देने से मना करने का जो आधार बताया था, वह सही है। इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
बता दें कि 13 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में खुशबू सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह 9 महीने में इस मामले का ट्रायल पूरा करे।
जिम ट्रेनर पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां
घटना 18 सितंबर की है। कदमकुआं इलाके में पहले से ही अपराधी छिपकर जिम ट्रेनर विक्रम सिंह का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही विक्रम अपराधियों के नजदीक आया तो उन्होंने जिम ट्रेनर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। विक्रम को 5 गोली लगी। जिसके बाद इसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। विक्रम की जान बच गई।
खुशबू का पति जमानत पर है बाहर
कुछ ही देर में यह बिहार का चर्चित मामला बन गया। क्योंकि इस मामले में पटना के प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह का नाम सामने आया। इस मामले में पुलिस ने खुशबू और उसके पति के अलावा कई अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। जिनमें से सिर्फ खुशबू का पति राजीव जमानत पर बाहर है।
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