[ad_1]
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Wed, 02 Feb 2022 03:05 PM IST
सार
रूपम पाठक ने बेटी के कथित यौन शोषण के आरोप में भाजपा विधायक की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
ख़बर सुनें
विस्तार
भाजपा विधायक राज किशोर केसरी की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रही महिला रूपम पाठक को सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की पैरोल दी है। उन्होंने बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में रूपम पाठक की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने भी कहा कि उन्हें पैरोल पर कोई आपत्ति नहीं है। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि रूपम पाठक को बेटी की शादी में कन्यादान की विधि में शामिल होने की इजाजत दी जा सकती है।
चार जनवरी, 2011 में हुई हत्या
राज किशोर केसरी बिहार के पूर्णिया से भाजपा विधायक थे। उन पर एक लड़की का यौन शोषण करने का आरोप था, इसके बाद लड़की की मां रूपम पाठक ने राज किशोर केसरी की पूर्णिया पर उनके आवास में ही चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
[ad_2]
Source link