[ad_1]
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
द्वारा प्रकाशित: संजीव कुमार झा
अपडेटेड बुध, 30 मार्च 2022 07:48 AM IST
सार
चुनाव के पहले आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विशेष आयोग का गठन नहीं हो पाया है जिसके चलते नगरपालिका चुनाव टलने के आसार बढ़ गए हैं।
ख़बर सुनें
विस्तार
जानें क्या है मामला?
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका चुनाव में आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए विशेष आयोग गठित करने का आदेश दिया है। इसके तहत चुनाव में आरक्षण देने के लिए त्रिस्तरीय निरीक्षण को आधार बनाने के लिए कहा गया है। इसके आधार पर तय किया जाना है कि चुनाव में किन जातियों को पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के दायरे में रखा जाए।
सरकार को तत्काल विशेष आयोग का गठन करना होगा
समय पर चुनाव कराने के लिए सरकार को तत्काल विशेष आयोग का गठन करना होगा और आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को भी पूरा करना होगा ताकि पिछड़ा वर्ग आयोग इसपर हरि झंडी दे सके। पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी अनुशंसा सरकार को देगा और फिर सरकार विधानसभा में इसे अंतिम रूप देगी।
[ad_2]
Source link