[ad_1]
कोर्ट ने तीन डॉक्टरों व तीन पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ वारंट किया जारी
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 रत्नेश्वर सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए तीन चिकित्सकों और पुलिस के तीन जांच कर्ता पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अदालत ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 29/20 में साक्ष्य पर सुनवाई करते हुए तीन डॉक्टर और तीन IO पर वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
उन्होंने बताया कि इस वाद के साक्षी मेडिकल ऑफिसर डॉ. अमित कुमार वर्मा, आलोक रंजन, डॉ. वीरेंद्र कुमार और कांड के अनुसंधानकर्ता अपुनि अखिलेश कुमार सिंह, मुकेश कुमार भगत एवं वीरेंद्र कुमार पासवान को अदालत ने 24 मार्च को सम्मन और 5 अप्रैल को को पुनः सम्मन जारी किया था। कोर्ट ने 22 अप्रैल को गवाही के लिए आरक्षी अधीक्षक को निर्देशित किया था। 31 मई को कोर्ट ने एसपी को रिमाइंडर भी भेजा था लेकिन कोई गवाह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इससे नाराज होकर न्यायालय ने सभी छः गवाहों पर वारंट जारी करने का आदेश देते हुए साक्ष्य की अगली तारीख 27 जून निर्धारित की है।
एक बेटे ने किया मां को अगवा, दूसरे बेटे ने लगाई पुलिस से बरामदगी की गुहार
औरंगाबाद जिले के नबीनगर थाना क्षेत्र के बड़की पाढ़ी गांव से एक अजीबोगरीब और सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। एक ही मां के दो बेटों ने एक-दूसरे पर अपनी दिव्यांग मां को अगवा करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि दूसरा बेटा मां को घर से जबरन उठा ले गया है और कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यह आरोप पाढ़ी गांव निवासी विनोद पांडेय ने अपने ही सगे भाई अरविंद पांडेय और उसके बेटे अभिषेक पांडेय समेत अन्य आधा दर्जन अज्ञात लोगों पर लगाया है। मां को अगवा करने का आरोपी सगा भाई देव थाना के साहेब बिगहा में रहता है। मामले को लेकर विनोद पांडेय ने औरंगाबाद के पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्रा से गुहार लगाई है। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में लाया गया है। प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में मामला सत्य पाये जाने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
औरंगाबाद: दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर शव जलाया, पति समेत चार पर FIR
औरंगाबाद जिले के उपहारा थाना क्षेत्र के महदीपुर में एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मामला सोमवार की देर रात का है। साक्ष्य छिपाने के लिए उसके शव को रात में ही जला दिया। घटना के बाद ससुराल के सभी लोग फरार हो गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पटना जिले के अलीपुर निवासी रामईश्वर साव अपनी पुत्री अमृता कुमारी की शादी वर्ष 2018 में उपहारा थाना क्षेत्र के महदीपुर निवासी बसंत साव के पुत्र रंजीत साव के साथ पूरी रस्मों-रिवाजों के साथ किया था। विवाहिता के पिता के बयान पर उपहारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें ससुर बसंत साव, पति रंजीत साव, भैंसुर व गोतिनी सहित चार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।
[ad_2]
Source link