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बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ बेगूसराय कोर्ट से नोटिस जारी किया है। यह नोटिस पतंजलि के खाते में रुपये डालने पर भी इलाज नहीं करने को लेकर दाखिल किए गए परिवार पर जारी हुआ है। शिकायतकर्ता महेंद्र शर्मा ने 18 जून 2022 को कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था।

हाइलाइट्स
- बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ बेगूसराय कोर्ट से नोटिस जारी
- पतंजलि के खाते में रुपये डालने पर भी इलाज नहीं करने का है मामला
- शिकायतकर्ता महेंद्र शर्मा ने 18 जून 2022 को दर्ज कराया था परिवाद
पतंजलि के खाते में रुपये डालने पर भी नहीं हुआ इलाज
शिकायतकर्ता ने कहा कि उनके खाता से पतंजलि के खाता में राशि को ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद इलाज की तिथि दी गई थी। लेकिन वहां पहुंचने पर इलाज नहीं किया गया। इलाज नहीं होने पर महेंद्र शर्मा ने बेगूसराय सीजीएम न्यायालय में 18 जून 2022 में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ धोखाधड़ी का परिवाद पत्र दाखिल किया था।
बाबा रामदेव और बालकृष्ण को सम्मन जारी
परिवाद पर आज सुनवाई के बाद फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहिनी कुमारी के न्यायालय से बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ सम्मान भेजा गया। इस मामले में 12 जनवरी 2023 को सदेह उपस्थित होने या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया गया है। वादी के अधिवक्ता गोपाल कुमार ने बताया कि 417 और 420 आईपीसी धारा के तहत नोटिस जारी किया गया है। वादी के साथ इलाज के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। (रिपोर्ट-एस कुमार)
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