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बिहार में शराबबंदी 2016 से लागू
बता दें कि बिहार सरकार ने पांच अप्रैल 2016 को राज्य में शराब के निर्माण, व्यापार, भंडारण, परिवहन, बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका उल्लंघन करने वालों के लिए दंडनीय अपराध बना दिया था। इस कानून में अब तक कई बार संशोधन किया जा चुका है । बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद दूसरे राज्यों से तस्करी कर लायी गयी शराब की जब्ती आए दिन होने के अलावा पिछले छह महीनों में जहरीली शराब से चार दर्जन से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
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