Home Bihar पटना SSP ही कर रहे थे कोर्ट के आदेश की अवमानना, हाई कोर्ट ने जारी किया वारंट… जानिए पूरा माजरा

पटना SSP ही कर रहे थे कोर्ट के आदेश की अवमानना, हाई कोर्ट ने जारी किया वारंट… जानिए पूरा माजरा

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पटना SSP ही कर रहे थे कोर्ट के आदेश की अवमानना, हाई कोर्ट ने जारी किया वारंट… जानिए पूरा माजरा

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पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्‍लो पर कोर्ट की ओर से वारंट जारी किया है। ये वारंट कोर्ट की अवमानना को लेकर जारी किया गया है। दरअसल, मानवजीत सिंह ढिल्‍लो लगातार कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे थे। पहले कोर्ट ने एक बर्खास्‍तगी को रद्द कर वेतन देने का आदेश दिया था। इस आदेश की अवमानना की। साथ ही कोर्ट ने उन्‍हें पेश होने का भी आदेश दिया था। लेकिन ढिल्‍लो ने इस आदेश को भी नहीं माना था।

मानवजीत सिंह ढिल्‍लो
मानवजीत सिंह ढिल्‍लो, एसएसपी पटना
पटना : पटना के एसएसपी के खिलाफ जमान‍ती वारंट जारी किया गया है। अवमानना का यह वारंट पटना हाई कोर्ट की ओर से जारी किया गया है। दरअसल पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्‍लो को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। मगर एसएसपी पटना कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुए। जिस बात को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी पटना (SSP Patna) के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है।

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पटना हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना पर जारी हुआ वारंट
बताते चलें कि यह वारंट गौरी रानी की तरफ से दायर अवमानना के मामले पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया है। दरअसल, जस्टिस पी बी बजनथ्री ने मानवजीत सिंह ढिल्‍लो (Manavjeet singh Dhillon) को कोर्ट के समक्ष प्रस्‍तुत होने का आदेश दिया था। मामला ये था कि ढिल्‍लो ने याचिकाकर्ता को बिना समय दिए पद से बर्खास्त कर दिया था। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट की शरण ली। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि ढिल्‍लो ने माननीय हाई कोर्ट के की ओर से आदेश दिए जाने के बावजूद उसपर अमल नहीं किया है। हाई कोर्ट ने सिपाही की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए दो महीने के भीतर बकाया वेतन याचिकाकर्ता को देने का आदेश दिया था। लेकिन वेतन का भुगतान नहीं करने पर हाई कोर्ट ने पटना के एसएसपी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था।

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कोर्ट ने एसएसपी पटना के खिलाफ जताई नाराजगी
बताते चलें कि एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्‍लो कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिसे भी कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने पटना एसएसपी की इस हरकत पर नाराजगी जताई। इस हरकत को भी कोर्ट ने अवमानना मानते हुए नाराजगी की और मानजीत सिंह ढिल्‍लो के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दे दिया।

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वेब शीर्षक: पटना के एसएसपी कर रहे थे कोर्ट के आदेश की अवमानना, हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट, जानिए पूरा मामला
हिंदी समाचार नवभारत टाइम्स से, टीआईएल नेटवर्क

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