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पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो पर कोर्ट की ओर से वारंट जारी किया है। ये वारंट कोर्ट की अवमानना को लेकर जारी किया गया है। दरअसल, मानवजीत सिंह ढिल्लो लगातार कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे थे। पहले कोर्ट ने एक बर्खास्तगी को रद्द कर वेतन देने का आदेश दिया था। इस आदेश की अवमानना की। साथ ही कोर्ट ने उन्हें पेश होने का भी आदेश दिया था। लेकिन ढिल्लो ने इस आदेश को भी नहीं माना था।
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बताते चलें कि यह वारंट गौरी रानी की तरफ से दायर अवमानना के मामले पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया है। दरअसल, जस्टिस पी बी बजनथ्री ने मानवजीत सिंह ढिल्लो (Manavjeet singh Dhillon) को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया था। मामला ये था कि ढिल्लो ने याचिकाकर्ता को बिना समय दिए पद से बर्खास्त कर दिया था। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट की शरण ली। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि ढिल्लो ने माननीय हाई कोर्ट के की ओर से आदेश दिए जाने के बावजूद उसपर अमल नहीं किया है। हाई कोर्ट ने सिपाही की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए दो महीने के भीतर बकाया वेतन याचिकाकर्ता को देने का आदेश दिया था। लेकिन वेतन का भुगतान नहीं करने पर हाई कोर्ट ने पटना के एसएसपी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था।
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कोर्ट ने एसएसपी पटना के खिलाफ जताई नाराजगी
बताते चलें कि एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिसे भी कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने पटना एसएसपी की इस हरकत पर नाराजगी जताई। इस हरकत को भी कोर्ट ने अवमानना मानते हुए नाराजगी की और मानजीत सिंह ढिल्लो के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दे दिया।
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