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पटना. भ्रष्टाचार के खिलाफ पटना (Patna) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाह प्राधिकृत पदाधिकारी ने बड़ा फैसला (Judgement) सुनाया है. न्यायालय ने अपने फैसले में सिंचाई विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता राम दत्त शर्मा की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया है. निगरानी के विशेष न्यायालय (Vigilance Special Court) द्वारा राम दत्त शर्मा और उनके परिजनों के नाम पर कुल 7,37,284 रुपये की अचल संपत्ति जब्त (Property Seized) करने का आदेश राज्य सरकार के पक्ष में दिया गया है.
प्राधिकृत न्यायालय द्वारा पारित संपत्ति अधिग्रहण आदेश में राम दत्त शर्मा और उनके परिवारजनों के नाम सभी संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है. अछुआरा बाढ़ पटना स्थित चार भूखंड प्रत्येक का रकबा 5 कट्ठा 4 धूर और श्रीकृष्ण बिहार सहकारी गृह निर्माण समिति बेऊर पटना स्थित चार भूखंड प्रत्येक का रकबा 2,800 वर्गफीट शेखपुरा पटना स्थित तीन कट्ठा का भूखंड, अछुवारा बाढ़ स्थित दो डिसमिल का एक भूखंड, शेखपुरा फुलवारीशरीफ स्थित 2,722 वर्ग फीट भूखंड और उस पर निर्मित दो मंजिला मकान संपत्तियों में शामिल है.
विशेष लोक अभियोजक निगरानी राजेश कुमार ने बुधवार को न्यायालय के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि राम दत्त शर्मा को 30 दिन का समय दिया गया है जिससे कि वो इतने समय में अपनी संपत्ति को पटना जिलाधिकारी (डीएम) को सौंप दें. यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तब 30 दिनों के बाद डीएम उनकी संपत्ति को जब्त कर राज्य संपत्ति घोषित कर देंगे.
आपके शहर से (पटना)
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