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नोटिस पर बिहार की पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि मुझे अक्टूबर में 3 हार्डिंग रोड पर मकान अलॉट हुआ। जब तक वो मकान खाली नहीं होगा, मैं कहां जाऊंगी। मेरे पास नोटिस आया कि हर महीना आपको 30 गुना जुर्माना देना पड़ेगा, जो 2 लाख 36 हजार रुपये है। मैं सरकार से पूछती हूं कि ये कौन सा न्याय है।
क्या कहते हैं भवन निर्माण मंत्री
वहीं, नोटिस पर बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि यह नियम बनाया गया है कि समय पर बंगला खाली नहीं करने पर 30 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब यह नियम बनाया गया था, उस वक्त बीजेपी कैबिनेट में शामिल थी। अशोक चौधरी ने कहा कि महागठबंधन से हटकर जब हमलोग बीजेपी के साथ आए तो आरजेडी नेताओं ने भी बंगले खाली किए थे।
मर्जी से आवास नहीं करेंगे खाली तो…
भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि अगर ये अपनी मर्जी से आवास खाली नहीं करते हैं तो मजिस्ट्रेट तैनात कर खाली कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब उनके पास पद नहीं है तो आवास खाली करना ही पड़ेगा। अशोक चौधरी ने साफ-साफ कहा कि विभाग द्वारा मजिस्ट्रेट तैनात कर आवास खाली कराने का प्रावधान है। इस बात को सभी लोग जानते भी हैं।
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