Home Bihar तेजस्वी यादव के करीबी RJD विधायक की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें पूरा मामला

तेजस्वी यादव के करीबी RJD विधायक की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें पूरा मामला

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तेजस्वी यादव के करीबी RJD विधायक की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें पूरा मामला

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गोपालगंज. गोपालगंज की एमपी-एमएल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने शनिवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के करीबी आरजेडी विधायक और गोपालगंज के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह समेत छह लोगों लोगों को चुनाव प्रचार के दौरान क्षमता से अधिक वाहन में बैठकर प्रचार करने के मामले में दोषी पाते हुए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

कोर्ट में पहुंचे विधायक ने गंभीर बीमारी से ग्रसित होने और भविष्य में इस तरह के किसी भी अपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होने की बात कहते हुए सजा माफ करने की गुहार लगाई. विशेष न्यायाधीश ने सभी दलीलों को सुनने और अभियुक्त को दोषी पाते हुए  विधायक और उनके साथ पांच अन्य अभियुक्तों को अर्थदंड की सजा सुनाई. विधायक को साढ़े सात हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है. अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह का कारावास भुगतना होगा.

विधायक को इन धाराओं में पाया गया दोषी

आपके शहर से (गोपालगंज)

एमपी-एमएल कोर्ट ने अभियुक्त राजेश कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा-171 एच में 500/- रुपए का अर्थदंड, भादंस की धारा 188 में 2000/ रुपए का अर्थदंड तथा लोक जनप्रतिनिधत्व अधिनियम की धारा 131 में 5000 /- रुपए का अर्थदंड की सजा दी है. अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह का कारावास भुगतना होगा.

चुनाव में क्षमता से अधिक बैठाये गये थे लोग

राजद विधायक पर आरोप है कि विधानसभा चुनाव 2010 के प्रचार के दौरान क्षमता से अधिक वाहन में बैठकर प्रचार किया जा रहा था. मामले में हथुआ थाने में बीडीओ ब्रजेश प्रसाद सिंह ने 20 अक्टूबर 2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें राजद प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह के अलावा उनके पांच समर्थकों को अभियुक्त बनाया गया था. पुलिस ने मामले में जांच पूरी करते हुए 30 नवंबर 2010 को चार्जशीट सौंप दी थी.

इन लोगों पर भी कोर्ट ने लगाया अर्थदंड

कोर्ट ने राजेश कुमार सिंह के अलावा अभियुक्त बीरेंद्र कुशवाहा, हरेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, चंदन सिंह, अमरजीत को भी भा.द.स. की धारा 171 एच में 500/-रुपए का अर्थदण्ड, भा.द.स. की धारा 188 में 1000/-रुपए का अर्थदण्ड तथा लोक जनप्रतिनिधत्व अधिनियम की धारा 131 में 1000 / – रुपए का अर्थदण्ड की सजा दी है.

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