Home Bihar तीन साल की बच्ची से बलात्कार: पॉक्सो अदालत ने सुनाई 25 साल की कैद की सजा, सरकार को पीड़िता को 3 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश

तीन साल की बच्ची से बलात्कार: पॉक्सो अदालत ने सुनाई 25 साल की कैद की सजा, सरकार को पीड़िता को 3 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश

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तीन साल की बच्ची से बलात्कार: पॉक्सो अदालत ने सुनाई 25 साल की कैद की सजा, सरकार को पीड़िता को 3 लाख  रुपये मुआवजा देने का निर्देश

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया

द्वारा प्रकाशित: शिव शरण शुक्ला
अपडेट किया गया शनि, 16 अप्रैल 2022 11:12 PM IST

सार

विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय ने भी दोषी विनय को 10,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है।

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बिहार के गया जिले की एक पॉक्सो अदालत ने शनिवार को तीन साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई क दौरान आरोपी को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी विनय मांझी गया के वजीरगंज इलाके का निवासी है।

विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय ने भी दोषी विनय को 10,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है। इस दौरान अभियोजक के वकील कमलेश कुमार सिन्हा ने कहा कि इसके अलावा न्यायाधीश ने सरकार को यौन उत्पीड़न की पीड़िता को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

अभियोजक के वकील कमलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि घटना 13 जून, 2020 को हुई थी। घटना के समय पीड़िता अपने घर में खेल रही थी। वह उस समय अकेली थी। उस दौरान दोषी उसे एक कमरे के अंदर ले गया, दरवाजे बंद कर दिए और तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। जब उसकी मां आईं तो दोषी मौके से भाग गया।

जब मां ने देखा कि उसकी बेटी रो रही है और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे हैं, तो वह तुरंत उसे नजदीकी सरकारी अस्पताल ले गई।  इसके बाद मेडिकल जांच के बाद मांझी के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

विस्तार

बिहार के गया जिले की एक पॉक्सो अदालत ने शनिवार को तीन साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई क दौरान आरोपी को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी विनय मांझी गया के वजीरगंज इलाके का निवासी है।

विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय ने भी दोषी विनय को 10,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है। इस दौरान अभियोजक के वकील कमलेश कुमार सिन्हा ने कहा कि इसके अलावा न्यायाधीश ने सरकार को यौन उत्पीड़न की पीड़िता को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

अभियोजक के वकील कमलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि घटना 13 जून, 2020 को हुई थी। घटना के समय पीड़िता अपने घर में खेल रही थी। वह उस समय अकेली थी। उस दौरान दोषी उसे एक कमरे के अंदर ले गया, दरवाजे बंद कर दिए और तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। जब उसकी मां आईं तो दोषी मौके से भाग गया।

जब मां ने देखा कि उसकी बेटी रो रही है और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे हैं, तो वह तुरंत उसे नजदीकी सरकारी अस्पताल ले गई।  इसके बाद मेडिकल जांच के बाद मांझी के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

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