Home Bihar जद (यू) नेता बरी, 9 अन्य को 1993 के बिहार हत्याकांड के लिए दोषी ठहराया गया

जद (यू) नेता बरी, 9 अन्य को 1993 के बिहार हत्याकांड के लिए दोषी ठहराया गया

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जद (यू) नेता बरी, 9 अन्य को 1993 के बिहार हत्याकांड के लिए दोषी ठहराया गया

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एक विशेष अदालत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की रैली से लौट रहे पांच उच्च जाति के लोगों की हत्या के मामले में नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पूर्व मंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) या जद (यू) के नेता श्रीभगवान सिंह कुशवाहा को बरी कर दिया। 1993 में बिहार में

आरोपियों के खिलाफ अगस्त 2006 में आरोप तय किए गए थे। (शटरस्टॉक)
आरोपियों के खिलाफ अगस्त 2006 में आरोप तय किए गए थे। (शटरस्टॉक)

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मार्च 1993 में अतापुर गांव में विघटित इंडियन पीपुल फ्रंट के एक सशस्त्र दस्ते ने पांचों को मार गिराया।

The court awarded life imprisonment to convicts Rajendra Shah, Buddhu Shah, Police Mahto, Gauri Mahto, Bahadur Ram, Satyanarayan Ram, Dularchand Yadav, Bhadosa Ram, and Baleshwar Ram under the Indian Penal Code’s Sections of 302 (murder) and 307 (attempt to murder).

आरोपियों के खिलाफ अगस्त 2006 में आरोप तय किए गए और 12 गवाहों ने अदालत के सामने अपने बयान दर्ज कराए।

कुशवाहा के वकील भुनेश्वर तिवारी ने कहा कि हत्याओं में उनके मुवक्किल की भूमिका स्थापित नहीं की जा सकी और सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया।


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