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गोपालगंज. बिहार के गोपालगंज (Gopalganj) में छात्रा को अगवा कर उसका यौन शोषण (Sexual Exploitation) करने के दो साल पुराने मामले में एडीजे-6 सह स्पेशल पॉस्को जज राजेन्द्र कुमार पांडेय के कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को बीस साल की सश्रम कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है. सजा सुनाये जाने के बाद दोषी को न्यायिक सुरक्षा में जेल भेज दिया गया है. बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली छात्रा 16 मार्च, 2020 को अपने घर से शहर में ही स्थित अपने पिता की दुकान पर जा रही थी. इस दौरान सीवान जिले के तरवारा थाना क्षेत्र के मठनपुरा गांव का अविनाश कुमार रंजन उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था. छात्रा के पिता ने अविनाश के खिलाफ नगर थाने में कांड संख्या 184/2020 दर्ज कराई थी.
बाद में बरामद होने पर पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयान में बताया था कि उसका अपहरण करने के बाद अविनाश कुमार रंजन उसे राजेन्द्र नगर मोहल्ले में लेकर गया था. जहां से बस से वो उसे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर लेकर चला गया था. वहां उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ वो शारीरिक संबंध (रेप) बनाता रहा.
बाद में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज होने की जानकारी मिलने पर अविनाश पीड़ित छात्रा को लेकर अपने घर चला आया था, जहां से पुलिस ने उसे बरामद किया था. अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी दारोगा सिंह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए सरकार को दो लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है.
आपके शहर से (गोपालगंज)
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Tags: Bihar News in hindi, Crime News, Girl raped, Gopalganj news, Sexual Assault
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