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सार
“आपकी गाड़ी फलां तारीख को फलां जगह पर शराब तस्करी के दौरान जब्त की गई है।” आप क्या करेंगे? तत्काल कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उत्पाद विभाग एक-दो नोटिस भेजने के बाद निलामी की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएगा।
सहरसा में चल रही वह कार, जिसे नंबर अलॉट किया गया है।
– फोटो : अमर उजाला
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आपकी गाड़ी बिहार या देश में कहीं दौड़ रही हो और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में दर्ज पते पर नोटिस आए- “आपकी गाड़ी फलां तारीख को फलां जगह पर शराब तस्करी के दौरान जब्त की गई है।” आप क्या करेंगे? तत्काल कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उत्पाद विभाग एक-दो नोटिस भेजने के बाद निलामी की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएगा। यही डर सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के बघवा निवासी प्रणव राय को परेशान किए हुए है। प्रणव राय ने पुलिस और मद्य निषेध विभाग को पहली ही नोटिस पर बता दिया कि उनकी कार उनके पास है, लेकिन एक बार फिर नोटिस आ गया। उत्पाद न्यायालय वरीय उप समाहर्ता पटना के कार्यालय से वाहन अधिहरण वाद के तहत जिला मुख्यालय के कहरा ब्लॉक रोड में कंप्यूटर कोचिंग चलाने वाले प्रणव राय ने दोबारा नोटिस आने के बाद अब मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई है।
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