Home Bihar आनंद मोहन को बेटे की सगाई पर नीतीश सरकार का बड़ा ‘तोहफा’, जेल से रिहाई और सजा माफी का आदेश जारी

आनंद मोहन को बेटे की सगाई पर नीतीश सरकार का बड़ा ‘तोहफा’, जेल से रिहाई और सजा माफी का आदेश जारी

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आनंद मोहन को बेटे की सगाई पर नीतीश सरकार का बड़ा ‘तोहफा’, जेल से रिहाई और सजा माफी का आदेश जारी

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पटना:बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की आज सोमवार को सगाई है। बहू के कदम आनंद मोहन के लिए लकी साबित हुए। बेटे की सगाई के मौके पर नीतीश सरकार ने आनंद मोहन परिवार को सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया है। इस गिफ्ट को पाकर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद से लेकर बेटी सुरभि तक खुश हो गए हैं। ये गिफ्ट है आनंद मोहन की जेल से रिहाई का। बिहार सरकार के विधि विभाग ने इस संबंध में सोमवार देर शाम आदेश जारी कर दिया है। आनंद मोहन को 26 अप्रैल को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। दरअसल बिहार सरकार ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन सहित 27 अन्य कैदियों को जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया है। बता दें, तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। फिलहाल वे पैरोल पर जेल से बाहर हैं और बेटे की शादी की तैयारियों में लगे हैं।

आनंद मोहन के साथ रिहा होंगे ये 26 कैदी भी

विधि विभाग की ओर से जारी रिहाई वाली लिस्ट में आनंद मोहन का 11वां नंबर है। आनंद मोहन के साथ जिन बंदियों को रिहा किया जाएगा, उनमें दस्तगीर खान, पप्पू सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह, अशोक यादव, शिवजी यादव, किरण य़ादव, राज बल्लभ यादव उर्फ बिजली यादव, कलक्टर पासवान उर्फ घुरफेकन, किशुनदेव राय, सुरेंद्र शर्मा, देवनंदन नोनिया, रामप्रवेश सिंह, विजय सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, रामाधार राम, पतिराम राय, हृदयनारायण शर्मा उर्फ बबुन शर्मा, मनोज प्रसाद, पंचा उर्फ पंचानंद पासवान, जितेंद्र सिंह, चन्देश्वरी यादव, खेलावन यादव, अल्लाउद्दीन अंसारी, मो हलीम अंसारी, अख्तर अंसारी, मो मुदबुद्दीन, सिकंदर महतो और अवधेष मंडल शामिल हैं।

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बेटे की शादी के लिए 15 दिन पर पैरोल पर बाहर हैं आनंद मोहन

आनंद मोहन फिलहाल पैरोल पर बाहर हैं। उन्हें अपने विधायक बेटे चेतन आनंद की सगाई और शादी है। उनकी आज पटना में सगाई है और देहरादून में 3 मई को शादी। इसके लिए आनंद मोहन को 15 दिनों की पैरोल मिली है। इसके लिए आनंद मोहन को बेटी की शादी के लिए पैरोल मिली थी। बता दें, राज्य की नीतीश सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए अपने नियम कानून में फेरबदल किया था। इसके तहत हत्या के मामले में अगर किसी आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी का अच्छा आचरण रहता है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। राज्य दंडादेश परिहार पर्षद इस संबंध में फैसला लेता है।

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