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पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार को अग्रिम जमानत दे दी, जो अपहरण के मामले में आरोपी हैं और उन्हें पद की शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद इस साल 31 अगस्त को इस्तीफा देना पड़ा था।
न्यायमूर्ति सुनील कुमार पंवार की एकल पीठ ने राजद नेता द्वारा 5 सितंबर को दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।
पटना के बिहटा थाने में दर्ज आठ साल पुराने मामले में कार्तिक कुमार पर पटना के एक बिल्डर राजीव रंजन सिंह को अगवा करने का आरोप लगाया है. दानापुर की एक अदालत ने इस साल 19 जुलाई को उनके खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उसी अदालत ने 1 सितंबर को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके एक दिन बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जब उनके पोर्टफोलियो को कानून से गन्ना में बदल दिया गया था।
विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्य कार्तिक कुमार पहली बार मंत्री थे।
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