![पटना हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई: सात जिला जजों को काम करने से रोका, सुनवाई पर भी रोक पटना हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई: सात जिला जजों को काम करने से रोका, सुनवाई पर भी रोक](https://muzaffarpurwala.com/wp-content/uploads/https://spiderimg.amarujala.com/assets/images/2022/02/09/750x506/patna-highcourt-action_1644389742.jpeg)
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: रोमा रागिनी
Updated Wed, 09 Feb 2022 01:02 PM IST
सार
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के अलग-अलग जिलों के जजों को काम करने से रोक दिया है। वहीं इन्हें न्यायिक व प्रशासनिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया है।
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विस्तार
पटना हाईकोर्ट ने खगड़िया के फैमिली कोर्ट के प्रिसिंपल जज श्री राज कुमार-ll, कटिहार के डीएलएसए के सचिव विपुल सिन्हा, बांका के एडीजे चंद्र मोहन झा, मधुबनी के एडीजे इशरातुल्लाह, पटना के एडीजे शत्रुघन सिंह, मुजफ्फरपुर (पश्चिम) के सब जज सह एसीजेएम सतीश चंद्र, रोहतास (सासाराम) के एडीजे परिमल कुमार मोहित को काम से रोका गया है।
पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक अरुण कुमार की ओर से मंगलवार को खगड़िया, मधुबनी, कटिहार, बाकां, पटना, रोहतास और मजुफ्फरपुर के जिला व सत्र न्यायाधीशों को पत्र लिखकर सूचना दी और आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिया गया है।
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