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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना/रांची
द्वारा प्रकाशित: अभिषेक दीक्षित
अपडेट किया गया गुरु, 24 फरवरी 2022 09:06 PM IST
सार
चारा घोटाले के पांचवें केस में सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने यादव को पांच साल कैद की सजा सुनाई थी और उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
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विस्तार
चारा घोटाले के पांचवें केस में सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने यादव को पांच साल कैद की सजा सुनाई थी और उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने यादव को 15 फरवरी को दोषी करार दिया था, जबकि 99 आरोपियों में से 24 को बरी कर दिया गया था। 46 दोषियों को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।
सीबीआई अदालत ने यादव को डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का दोषी पाया था। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री को चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में भी सजा सुनाई गई थी। यह मामला आरसी 47ए 97 पांचवां और सबसे बड़ा मामला था।
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