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पटना. तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है. दरअसल अब मनीष कश्यप की याचिका पर 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि यूट्यूबर मनीष कश्यप द्वारा दायर उस याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी, जिसमें उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को क्लब करने की मांग की गई है.
बता दें, मनीष कश्यप को तमिलनाडु (Tamilnadu Fake Video Case) में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो का प्रसार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने प्रे किया गया. इस पर बेंच गुरुवार शाम इस मामले की सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई. बाद में शाम करीब 4 बजकर 25 मिनट पर यह मामला पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.
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याचिकाकर्ता मनीष कश्यप की तरफ से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत मामला दर्ज किया गया है. याचिकाकर्ता ने कार्रवाई के कथित कारण को लेकर उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को भी रद्द कर देने की मांग की है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसे सोमवार 10 अप्रैल के लिये सुनवाई पर रखा जा क्योंकि अभी उन्होंने इससे संबंधित कागजात नहीं पढ़े हैं.
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इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े के साथ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी तमिलनाडु राज्य की तरफ से कोर्ट में उपस्थित हुए. याचिकाकर्ता के वकील ने अंतरिम राहत के लिए कोर्ट से आग्रह किया.इसपर हेगड़े ने कहा कि कश्यप न्यायिक आदेश से हिरासत में हैं और यह अवैध हिरासत का मामला नहीं है. पीठ ने कहा कि अगर वह हिरासत में है तो अंतरिम राहत कैसे दी जा सकती है.
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पहले प्रकाशित : 07 अप्रैल, 2023, 07:18 पूर्वाह्न IST
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