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तेजस्वी यादव
– फोटो : ANI
बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नौकरी के बदले जमीन देने के मामले में पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जारी किए गए समन पर रोक की मांग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगी।
तेजस्वी की याचिका में कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल उस व्यक्ति को जारी किया जा सकता है, जो उस पुलिस थाने के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित है या आसपास के पुलिस स्टेशन के भीतर है। इसलिए जारी किए गए नोटिस सीआरपीसी के प्रावधानों विशेष रूप से धारा 160 का घोर उल्लंघन है। याचिकाकर्ता पटना, बिहार का स्थायी निवासी है। उसे सीबीआई ने समन कर नई दिल्ली बुलाया है। यह कानून की अवहेलना है।
याचिका में तेजस्वी ने कोर्ट से अपील की है कि वह सीबीआई को निर्देश जारी करे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक उनसे जब भी पूछताछ की जाए तो उनका वकील मौजूद रहे और उनकी बात सुन सके।
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