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मुजफ्फरपुर की पुलिस छह वर्षीय खुशी अपहरण कांड मे बच्ची को नही ढूंढ सकी। अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। सीबीआई की विशेष क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज कर ली है। खुशी के पिता राजन साह के आवेदन पर सीबीआइ ने केस दर्ज किया। स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर अरण कुमार को केस का आइओ नियुक्त किया गया है।
आइओ ने शुरू कर दी है जांच
FIR दर्ज होने के बाद केस के आइओ ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही मुजफ्फरपुर स्थित विशेष सीबीआइ कोर्ट में प्राथमिकी व अन्य कागजात भी सौंपा है। कचहरी परिसर में ही खुशी की बुआ रागिनी कुमारी और चाचा राजा कुमार से करीब 25 मिनट तक इस मामले की जानकारी ली गयी।
साथ ही FIR की एक छाया प्रति भी दोनों को दी गयी। बता दें कि आइओ ने खुशी के पिता राजन साह को कचहरी में बुलाया था। लेकिन, वह किसी काम में व्यस्त थे। इस वजह से उन्होंने अपनी बहन रागिनी और भाई राजा को भेजा था।
खुशी के पिता राजन साह ने बताया कि ब्रह्मपुरा पुलिस पर से भरोसा उठ गया था, इसलिए हाइकोर्ट गये थे। अब हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ ने केस दर्ज कर लिया है। इससे उम्मीद जगी है।
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