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पटना. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना देश भर में गाड़ियां बेचना मना है, लेकिन फिर भी बिहार की राजधानी पटना (Patna) में एजेंसियां एक-दो दिन में नंबर प्लेट देने का वादा कर धड़ल्ले से बिना नंबर प्लेट के गाड़ियां बेच रहे हैं. इस तरह लोग वाहन शोरूम से नई गाड़ी तो खरीद लेते हैं लेकिन नंबर प्लेट के लिए उन्हें एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ते हैं. इस दौरान ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के द्वारा पकड़ लिए जाने पर उन्हें भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ता है. पटना में ऐसी कई एजेंसी है जो बिना नंबर प्लेट के गाड़ियां बेच रही हैं. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) के बिना गाड़ियों को शोरूम से बाहर नहीं निकलने देने का आदेश है, लेकिन आदेश और नियम को ताक पर रख कर एजेंसियां धड़ल्ले से गाड़ी बेच रही हैं.
परिवहन सचिव ने वर्ष 2019 में वाहन कंपनियों के प्रतिनिधियों और डीलरों के साथ बैठक कर स्पष्ट कहा था कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ियां बेचने वाले डीलरों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा. एजेंसियों को जून 2019 तक इसकी व्यवस्था कर लेने को कहा गया था. इस नियम के बने दो साल हो चुके हैं, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है. एजेंसियां गाड़ी तो बेच देती हैं लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट देने में देर होने से वाहन मालिकों के घर आरसी कार्ड भी देर से पहुंच रहा है. क्योंकि जब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ी में नहीं लगेगी तब तक डीटीओ के द्वारा आरसी कार्ड नहीं डिस्पैच होता है. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को ऑनलाइन अपलोड करने के बाद ही आरसी कार्ड प्रिंट होता है.
इस विषय में जब डीटीओ श्रीप्रकाश से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर के कोई भी गाड़ी शोरूम से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है. अगर एजेंसी के द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसका लाइसेंस तक रद्द हो सकता है. बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पकड़े जाने पर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है इसलिए जो एजेंसी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी बेच रही है उन्हें इस नियम को मानना होगा. साथ ही जो भी लोग जल्दबाजी में इस तरह गाड़ी खरीद रहे हैं उन्हें भी यह समझना होगा कि अगर वो बिना नंबर की गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो उन्हें जुर्माना देना होगा.
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प्रथम प्रकाशित : जून 07, 2022, 00:04 IST
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